कोरोना वायरस का संक्रमण न हो, इसके लिए ईपीडेमिक एक्ट १८९७ कानून का राज्य सरकार ने उपयोग शुरू कर दिया है। इसी एक्ट के तहत एमपीएससी की परीक्षा ३१ मार्च तक स्थगित करने का निर्देश राज्य लोक सेवा आयोग को दिया गया है। राज्य प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास ने राज्य लोकसेवा आयोग को पत्र भेजा है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक कानून १८९७ की धारा २, ३ व ४ में किए गए प्रावधान के अनुसार नियमावली निर्गमित कर रही है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर इसके रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का यह भाग है। विभिन्न परीक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको निर्देश दिया जाता है। इस पर तत्काल प्रभाव से अमल करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा पत्र में कहा गया है। इससे पहले सरकार ने मॉल्स. जिम. सिनेमा घर, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है।
एमपीएससी की परीक्षा ३१ मार्च तक स्थगित