कोरोना संक्रमण से बचाव करने के लिए ज्यादा भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो इसके लिए पुलिस के पास धारा १४४ लगाने की अनुमति है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि टूर ऑपरेटर को निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी प्रकार का टूर आयोजित करने से बचे। टूर हिंदस्थान के अंदर हो या विदेश दोनों ही मामलों में लोगों को जाने से बचना है। अगर ऐसा कोई भी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि लोग समूह में यात्रा न करें और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा कदम उठाया गया है। यह ऑर्डर ३१ मार्च तक लागू रहेगा। इसके साथ ही पुलिस लोगों से अनुरोध करती है कि वह भीड़ इकट्ठा न करें।
मुंबई में लागू हुई धारा १४४