पालघर जिले में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी कैलाश शिंदे ने ३१ मार्च तक धारा १४४ लागू कर दी है। सोमवार सुबह इसकी सूचना देते हुए उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस को महामारी की संज्ञा दी गई, जिसको देखते हुए जिले में धारा १४४ लागू की गई है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए स्कूल-कॉ लेज, सिनेमाघर सहित अन्य सभी भीड़-भाड़वाले केंद्रों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना एच २एच असर करता है, इस कारण यह एतियाती कदम उठाए गए हैं। जिलाधिकारी कैलाश शिंदे ने आदेश जारी किया है कि कोई भी धरना, सभा व जुलूस बिना आज्ञा प्रतिबंधित रहेंगे।
पालघर में धारा १४४ लागू